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सगी माँ से दुष्कर्म करने वाले बेटे को मिला 10 वर्ष का कारावास, बिशेष न्यायालय ने सुनाई सजा

बेमेतरा जिले में रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जिस पर आज विशेष न्यायालय ने अपनी सगी माँ से दुष्कर्म करने वाले बेटे को सजा सुनाई है. न्यायलय ने आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ ही 1 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किए है.

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पूरा मामला बेमेतरा जिले के अंतर्गत आने वाले बेरला थाना क्षेत्र के ग्राम रेवे का है. अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने बताया आरोपी बेटा लक्ष्मीकांत सिन्हा शराब पीने का आदि था. इसको लेकर अक्सर उसकी मां उसे मना करती थी लेकिन वह मानता नहीं था. आए दिन अपनी माँ से विवाद करता था.

55 वर्षीय विधवा पीड़िता घर के बने कमरे में अकेले रहती थीं. नीचे उसके बेटे बहु रहते थे. पीड़िता की दो बेटियां व एक बेटा लक्ष्मीकांत सिन्हा है. तीनों की शादी हो चुकी है दोनों बेटियां अपने ससुराल में रहती है. उसका बेटा और बहू उनके घर के नीचे अलग रहते हैं.

20/09/23 दिन बुधवार घटना के समय उसकी बहू तीजा मानने के लिए अपने मायके गई हुई थी. तीज मनाने आए उसकी बेटियां अपने ससुराल लौट चुकी थी इस दौरान रात्रि 8:00 बजे आरोपी लक्ष्मीकांत सिन्हा पिता स्वर्गीय ढेलू सिन्हा उम्र 31 साल शराब के नशे में घर पहुंचा. और ऊपर जाकर अपने मां के कमरे का दरवाजा खटखटाया उसकी मां ने दरवाजा खोला इसके बाद वह जबरदस्ती करते हुए उसके कमरे में घुस गया.

कमरे में घुसकर अपनी माँ के साथ दुष्कर्म किया. किसी तरह से पीडिता वहां से भाग कर अपने पड़ोस के घर में गई. जहां उसे पड़ोसी ने पहनने के लिए साड़ी व कपड़े दिए. सुबह घटना की जानकारी गांव को कोटवार को दिए . पीडिता ने बेरला थाने पहुंचकर अपने बेटे के खिलाफ अपराध पंजीबद कराया गया पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी को न्यायालय में पेश किया था,सुनवाई के बाद बेमेतरा के  सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा के द्वारा आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ ही 1 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किए.

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