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ILLEGAL CAR COLOUR : क्या आपके पास भी है इस रंग की कार, तो हो जाए सावधान! 

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नई दिल्ली। ILLEGAL CAR COLOUR : अगर आप भी कार रखते हैं और उसका कलर ऑलिव ग्रीन है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि नियमों के तहत ये रंग आम जनता के लिए वैध नही है. चलिए जानते है क्या है इसके पीछे का कारण.

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दरअसल केंद्रीय मोटर वाहन नियम , 1989 के नियम 121 (1) में निर्दिष्ट किया गया है कि किसी भी मोटर वाहन को जैतून के हरे रंग से नहीं रंगा जाना चाहिए, जब तक कि वह रक्षा विभाग के स्वामित्व में न हो। यह रंग रक्षा वाहनों के लिए आरक्षित है ।

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इसके बावजूद, पिछले कुछ महीनों से, कार निर्माताओं ने अपने वाहनों को ‘रॉबस्ट एमराल्ड पर्ल’, ‘रेंजर खाकी’ और ‘प्यूटर ऑलिव’ जैसे विभिन्न नाम देकर अपने वाहनों को ऑलिव ग्रीन रंग दिया है।

तमिलनाडु में कुछ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) ने इन वाहनों के पंजीकरण पर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है।

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