रायपुर। CG News : कल लोकसभा निर्वाचन 2024 का मतगणना सेजबहार के इंजीनियरिंग कालेज में संम्पन्न हुआ। जिसमें यातायात व्यवस्था के लिए सुबह 5 बजे से अधिकारी-कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गयी थी। वहीं यातायात थाना से दो कर्मचारी एक प्रधान आरक्षक एवं एक आरक्षक अपने दोपहिया वाहन से बिना हेलमेट लगाये ड्यूटी स्थल पर पहुँचे थे।
Read more : CG News : आंधी-तूफान से बाधित बिजली आपूर्ति बहाल करने में युद्धस्तरीय उपाय, 100 पेड़, 73 खंभे, 50 से अधिक फीडर, लाइनें हुए थे ध्वस्त
जहां इंजीनियरिंग कालेज चौक पर पहले से उपस्थित उप पुलिस अधीक्षक गुरजीत सिंह ने देखा और दोनों को रोककर हेलमेट नहीं लगाने का कारण पूछताछ किए। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों के खिलाफ बिना हेलमेट दोपहिया चलाने के कारण मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194 (डी) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही कर प्रत्येक को 1000-1000 रूपये का फाईन किया गया। नागरिकों द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया चलाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 129/194(डी) के तहत 500 रूपये जुर्माना का प्रावधान है।
बता दें कि नये मोटरयान कानून 2019 के धारा 210 (बी) में यह प्रावधान किया गया है कि प्राधिकारी जिसका कर्तव्य मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराना है। यदि वे ही (पुलिस अधिकारी) प्रावधानों का उल्लंघन करते है तो उनकी सजा दोगुणी होगी। साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में तैनात सभी अधिकारी-कर्मचारी को वर्दी की हालत में दोपहिया-चारपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट-सीटबेल्ट धारण करते हुए यातायात नियमों का पालन कर नागरिकों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने निर्देश दिए गये है।