छत्तीसगढ़

रायपुर में कल शाम 4 बजे से बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें

रायपुर। रायपुर जिला प्रशासन ने गणेश विसर्जन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है जिसके अनुसार 19 सितंबर, 2024 को शाम 4 बजे से सभी प्रकार की मदिरा की दुकानें, रेस्तरां बार, होटल बार आदि पूरी तरह बंद रहेंगे।

 

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यह आदेश रायपुर नगर निगम क्षेत्र और बीरगांव नगर निगम क्षेत्र के लिए लागू होगा। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

 

देखें आदेश –

रायपुर में कल शाम 4 बजे से बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें
रायपुर में कल शाम 4 बजे से बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें

 

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