छत्तीसगढ़
रायपुर के इस रेस्टोरेन्ट में बालश्रम करते हुए पाये गए 4 बालक
रायपुर। आज दिनांक 26.09.2024 को जिला प्रशासन, रायपुर के निर्देश के अनुपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) रायपुर, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, रायपुर के मार्गदर्शन एवं तहसीलदार, रायपुर के नेतृत्व में जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, श्रम विभाग, चाईल्ड हेल्प लाईन तथा बचपन बचाव आंदोलन के संयुक्त टीम के द्वारा तेलीबांधा थाना क्षेत्र में निरीक्षण भ्रमण के दौरान मरीन ड्राइव परिक्षेत्र में 03 बालकों (नाबालिक) को भीक्षावृत्ति में संलग्न पाये जाने पर बचाव किया गया। सिप एण्ड बाईट रेस्टोरेन्ट में बालश्रम करते हुए पाये गए, 04 बालकों को बाल कल्याण समिति के संज्ञान में लाने उपरांत खुला आश्रय गृह, रायपुर में सुरक्षा, संरक्षण एवं आश्रय उपलब्ध कराया और इन 04 बालकों को उनके पारिश्रमिक भी दिलाया गया।
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बालश्रम में संलग्न 04 बालकों में से 02 बालक झारखण्ड राज्य, 01 बालक बिहार राज्य, एवं 01 बालक उड़ीसा राज्य के निवासी पाये गए, वहीं भीक्षावृत्ति में संलग्न 03 बालक स्थानीय पाये गये। नाबालिक बालकों को बाल श्रम कराने वाले प्रतिष्ठान के विरूद्ध श्रम विभाग के द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा रही है और बालकों को बाल श्रम में नियोजन करने वाले नियोक्ता के विरूद्ध आईपीसी की धारा 370, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 79 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा संशोधित 2022 के नियम 57 (क) तथा बालक एवं कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016, की धारा 3, 3 (क) में निहित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराये जाने तेलीबांधा थाना प्रभारी को पत्र अग्रेषित किया गया है।
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